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शाहरुख, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को कोटा कोर्ट ने किया तलब, पान मसाला में केसर होने का भ्रामक दावा करने का आरोप

  • शाहरुख, अजय, टाइगर को भ्रामक विज्ञापन पर नोटिस भेजा गया।
  • याचिकाकर्ता ने विज्ञापन पर रोक और जुर्माने की मांग की।
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बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को कोटा कंज्यूमर कोर्ट ने तलब किया है। मामला विमल पान मसाला के विज्ञापन से जुड़ा है, जिसमें केसर होने का दावा किया गया है।

सामाजिक कार्यकर्ता ने दर्ज कराया परिवाद

कोटा के सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा नेता इंद्रमोहन सिंह हनी (एडवोकेट) ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 89 के तहत 13 नवंबर 2024 को यह याचिका दायर की थी।

याचिकाकर्ता का कहना है कि बाजार में केसर की कीमत करीब 4 लाख रुपये प्रति किलो है, ऐसे में महज 5 रुपये के पाउच में इसका इस्तेमाल संभव नहीं है। उनका आरोप है कि यह विज्ञापन युवाओं को गुमराह करने का काम कर रहा है।

विज्ञापन पर रोक और जुर्माने की मांग

परिवाद में मांग की गई है कि इस भ्रामक विज्ञापन पर तत्काल रोक लगाई जाए। साथ ही, ब्रांड एंबेसडर के रूप में विज्ञापन करने वाले फिल्मी सितारों और कंपनी पर जुर्माना लगाया जाए। उन्होंने यह भी आग्रह किया है कि यह जुर्माना राशि भारत सरकार के युवा मंत्रालय के युवा कल्याण कोष में जमा कराई जाए।

21 अप्रैल को अगली सुनवाई

इस मामले पर जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष अनुराग गौतम और सदस्य वीरेंद्र सिंह रावत ने 21 फरवरी 2025 को शाहरुख, अजय, टाइगर और विमल पान मसाला के निर्माताओं को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल 2025 को होगी।

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