कृषक मित्र योजना : काश्तकारों को ऋण उपलब्ध कराया जायेगा
कृषक मित्र योजना : काश्तकारों को ऋण उपलब्ध कराया जायेगा
फर्स्ट राजस्थान @ जालोर।
जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने कहा है कि कृषक मित्र योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में द जालोर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा काश्तकारों को ऋण उपलब कराया जायेगा। इस संबंध में बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक को काश्तकारों को ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में कार्यवाही शुरू करने के निर्देश जारी किये गये हैं।
जालोर केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निर्देश प्रशांत कल्ला ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण साख सीमा 3 लाख रू. तक है। ऋण पर ब्याज की दर 7 प्रतिशत रहेगी। ऋण अग्रिम का आधार काश्तकार द्वारा बोई जाने वाली फसलों के आधार पर तय किया जायेगा। जिला स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति में निर्धारित फसलवार लागत के आधार पर ऋण साख सीमा की राशि स्वीकृत की जायेगी।
कल्ला ने बताया कि अब तक जिले में ऋण माफी 2019 के पश्चात् जिन काश्तकारों को कृषक मित्र ऋण योजनान्तर्गत ऋण प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वे प्राथमिकता के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजनान्तर्गत योजना का लाभ लेने के लिए वही कृषक पात्र होंगे जिनके पास न्यूनतम 4 एकड़ सिंचित कषि भूमि है। योजना के बारे में विस्तृत जानकारी निकटतम बैंक शाखा से प्राप्त की जा सकती है।