
नई दिल्ली, 3 मई 2025। भारत सरकार (Government of India) ने पाकिस्तान से भारत में आयातित या निर्यातित सभी वस्तुओं के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
यह निर्णय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा 2 मई 2025 को जारी अधिसूचना संख्या 06/2025-26 के माध्यम से लिया गया
जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
नई अधिसूचना के अनुसार, विदेश व्यापार नीति (FTP) 2023 में पैरा 2.20A जोड़ा गया है,
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पाकिस्तान से सीधे या परोक्ष रूप से आयात या पारगमन किए जाने वाले सभी प्रकार के माल पर,
चाहे वे आमतौर पर आयात योग्य हों या नहीं, अगले आदेश तक प्रतिबंध रहेगा।
Government of India ने लगाया प्रतिबंध
भारत सरकार (Government of India) ने यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लागू किया है।

इसका अर्थ है कि अब न केवल पाकिस्तान से सीधे आने वाले माल,
किसी अन्य देश या व्यापार मार्ग से होकर आने वाले पाकिस्तानी मूल के उत्पादों का आयात भी अवैध माना जाएगा।
विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम भारत की रणनीतिक और आर्थिक नीति का हिस्सा है,
जो सीमा पार से जारी खतरों और व्यापारिक धोखाधड़ी की आशंका को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
यह प्रतिबंध भारत-पाक व्यापार संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ है
और इसका असर वाणिज्यिक गतिविधियों पर प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलेगा।