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मूक बधिर पीड़िता से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास, कोर्ट ने सुनाया सख्त फैसला

सिरोही, 23 अप्रैल।
पॉक्सो न्यायालय सिरोही के विशिष्ठ न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक ने एक महत्वपूर्ण फैसले में मूक बधिर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला एक सेशन प्रकरण में सुनाया गया, जिससे पीड़िता को न्याय मिला और समाज में एक सख्त संदेश गया।

विशिष्ठ लोक अभियोजक मोहन सिंह देवड़ा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता से प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। जांच में अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी भँवरलाल के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया।

न्यायालय द्वारा आरोपी को आरोप सुनाया गया, जिसे उसने अस्वीकार करते हुए ट्रायल की मांग की। अभियोजन पक्ष की ओर से इस गंभीर अपराध के विरुद्ध मजबूत पैरवी करते हुए कुल 19 गवाहों के बयान न्यायालय में प्रस्तुत किए गए, साथ ही 40 से अधिक दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश किए गए।

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की दलीलों से सहमति जताते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक ने इसे अत्यंत घृणित और मानवता को शर्मसार करने वाला अपराध मानते हुए आरोपी भँवरलाल को भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

इस फैसले को न्याय की दिशा में एक सशक्त कदम माना जा रहा है, जो विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर दिव्यांग महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों के लिए एक कड़ा संदेश है।

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