
जयपुर, 23 मई। राजस्थान की राजनीति में आज एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। अंता (विधानसभा क्षेत्र संख्या 193, जिला बारां) से विधायक कंवरलाल (Anta MLA Kanwar Lal) को राजस्थान विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। यह निर्णय विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191(1)(ई) के तहत लिया है।

विधानसभा अध्यक्ष ने जानकारी दी कि कंवरलाल को दोष सिद्ध पाए जाने के बाद विधिक प्रक्रिया के अनुसार दोष सिद्धि की तिथि से ही उनकी सदस्यता समाप्त मानी गई है। उन्होंने कहा कि जैसे ही आज शुक्रवार को प्रातः 10:30 बजे राज्य के महाधिवक्ता की विधिक राय प्राप्त हुई, तत्काल प्रभाव से यह निर्णय लागू कर दिया गया।
Anta MLA Kanwar Lal सीट अब रिक्त
इस निर्णय के चलते अंता विधानसभा सीट अब रिक्त हो गई है। विधानसभा सचिवालय द्वारा इस रिक्ति की आधिकारिक सूचना भी जारी कर दी गई है, जिससे निर्वाचन आयोग द्वारा उपचुनाव की प्रक्रिया जल्द प्रारंभ की जा सकती है।
विधानसभा अध्यक्ष ने किया स्पष्ट – “निर्णय विधि और संविधान के अनुसार”
देवनानी ने स्पष्ट किया कि इस मामले में किसी प्रकार की राजनीतिक प्रेरणा नहीं है। उन्होंने कहा, “मैं किसी भी निर्णय में किसी दबाव में नहीं आता। यह निर्णय पूरी तरह विधिक राय और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर लिया गया है।”
उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे मामलों में दोष सिद्धि के दिन से ही सदस्यता स्वतः समाप्त मानी जाती है और विधानसभा इसे केवल औपचारिक रूप से घोषित करती है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के महाधिवक्ता को पहले ही राय देने के लिए निर्देशित किया गया था।