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राजस्थान की एक मुश्त समाधान योजना 2025: ऋणियों को मिलेगा बड़ा लाभ

जयपुर, 25 अप्रैल 2025 – राजस्थान राज्य सरकार ने बजट 2025-26 की घोषणा के तहत राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड (आरएमएफडीसीसी) के ऋणियों को राहत प्रदान करने के लिए एक मुश्त समाधान योजना (one-time settlement scheme) लागू की है। आरएमएफडीसीसी की प्रबंध निदेशक, श्रीमती रजनी सी. सिंह ने योजना की विस्तृत जानकारी साझा की है और बताया कि इस योजना के दो चरण हैं।

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CM BhajanLal

प्रथम चरण: प्रमुख बिंदु — प्रथम चरण 1 मई 2025 से 30 सितम्बर 2025 तक लागू रहेगा (one-time settlement scheme)। इस चरण के अंतर्गत, जो ऋणियों ने 31 मार्च 2024 तक बकाया (ओवरड्यू) मूलधन का एक मुश्त भुगतान किया, उन्हें अतिदेय ब्याज एवं शास्ति (दण्डीय ब्याज) से 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

द्वितीय चरण: जानकारी — द्वितीय चरण 1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा। इस चरण में, 31 मार्च 2024 तक के बकाया अतिदेय मूलधन एवं ब्याज का एकमुश्त भुगतान करने पर केवल शास्ति (दण्डीय ब्याज) पर पूर्ण छूट उपलब्ध होगी।

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निगरानी एवं विवाद निवारण — योजना के क्रियान्वयन की निगरानी राज्य स्तर पर निगम मुख्यालय द्वारा की जाएगी। यदि इस योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कठिनाई या विवाद उत्पन्न होता है, तो प्रबंध निदेशक, आरएमएफडीसीसी का निर्णय अंतिम होगा और सभी पक्षों के लिए मान्य होगा।

संपर्क जानकारी — इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से संपर्क करने की सलाह दी गई है।

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