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पोक्सो केस में पुलिस की लापरवाही, कोर्ट ने लगाई फटकार: गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को नहीं दी, कोर्ट ने निजी मुचलके पर किया रिहा

  • गिरफ्तारी के बाद परिजनों को सूचित नहीं किया गया।
  • आरोपी को अदालत ने निजी मुचलके पर रिहा किया।
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सिरोही जिले के पोक्सो विशेष न्यायालय ने एक अहम मामले में पुलिस की लापरवाही पर गंभीर रुख अपनाते हुए आरोपी को निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को न दिए जाने पर आपत्ति जताई और इसे कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन बताया।

कोर्ट में पुलिस का दावा गलत साबित

मामला 16 फरवरी 2025 का है, जब आबूरोड सदर थाना पुलिस ने रात लगभग 8:30 बजे आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दावा किया था कि गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के मामा को फोन पर दी गई थी। लेकिन जांच में खुलासा हुआ कि दिया गया मोबाइल नंबर आरोपी का खुद का था। केस डायरी में भी कोई ऐसा दस्तावेज नहीं मिला, जिससे यह साबित हो कि गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को लिखित या मौखिक रूप से दी गई।

विशेष न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले (विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य, 2025) का हवाला देते हुए कहा कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में पुलिस को आरोपी और उसके परिवार को तुरंत सूचित करना आवश्यक है। लेकिन इस मामले में पुलिस ने इस कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया।

आरोपी की निजी मुचलके पर हुई रिहाई

अदालत ने इस चूक को गंभीरता से लिया और सिरोही के पुलिस अधीक्षक को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रति भेजने के साथ-साथ थानों में कानूनी प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अदालत ने आरोपी को इस शर्त पर रिहा किया कि वह जांच में सहयोग करेगा, किसी गवाह को प्रभावित नहीं करेगा, और न्यायालय की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा।

इस मामले से पुलिस की लापरवाही और कानून के पालन में हुई खामियों पर कोर्ट की सख्त प्रतिक्रिया ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है।

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